CG News: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्ती, अगले विधानसभा सत्र में लाएगी कठोर कानून

CG News: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्ती, अगले विधानसभा सत्र में लाएगी कठोर कानून
CG News: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्ती, अगले विधानसभा सत्र में लाएगी कठोर कानून
CG News: रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में बढ़ते धर्मांतरण मामलों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नया विधेयक पेश करेगी। उन्होंने बताया कि यह कानून देश के अन्य राज्यों में बने धर्मांतरण विरोधी कानूनों से अधिक सख्त होगा, क्योंकि इसके प्रारूप को तैयार करने से पहले सभी राज्यों के कानूनों का अध्ययन किया गया है।
CG News: शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित कानून में “चंगाई सभाओं” पर भी नियंत्रण के प्रावधान होंगे, जो लोगों को भ्रमित कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनी उपाय आवश्यक हैं।
CG News: वर्तमान में धर्मांतरण से जुड़े मामले छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 के तहत दर्ज होते हैं। राज्य में धर्मांतरण को लेकर कई बार तनाव की स्थिति बनी है। बीते वर्षों में नारायणपुर, कांकेर और बस्तर जैसे इलाकों में ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का सामना करना पड़ा।
CG News: सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 2025 में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह दो महीने के भीतर ईसाई समुदाय के लिए अलग कब्रिस्तान स्थलों का सीमांकन करे। अब सरकार का नया कानून इस दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।


