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CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ के 65 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने बड़ा झटका दिया है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा की है, जिसके तहत घरेलू, व्यावसायिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 10 से 50 पैसे तक अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुकी है और अगस्त से उपभोक्ताओं को बढ़ा हुआ बिल चुकाना होगा।
आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह दर वृद्धि CSPDCL द्वारा बताए गए 4,947 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे और बढ़ते परिचालन खर्चों को देखते हुए की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट, गैर-घरेलू (व्यावसायिक) उपभोक्ताओं के लिए औसतन 25 पैसे प्रति यूनिट और कृषि पंप कनेक्शनों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। औसत बिलिंग दर अब 7.02 रुपये प्रति यूनिट हो गई है, जो कुल 1.89% की वृद्धि दर्शाती है।
देखें आदेश-
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