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CG NEWS: अब रियाल एस्टेट के विज्ञापनों में देना होगा नम्बर, रेरा पंजीकरण, वेबसाइट और QR कोड, स्कैन करते ही सीधे मिलेगी परियोजना की जानकारी

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CG NEWS: रायपुर। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब हर रियल एस्टेट विज्ञापन में रेरा पंजीकरण नंबर, आधिकारिक वेबसाइट का पता और एक विशेष QR कोड अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। यह नियम प्रिंट, डिजिटल, होर्डिंग, ब्रोशर, पोस्टर और अन्य सभी प्रचार माध्यमों पर लागू होगा।

CG NEWS: ग्राहक को मिलेगी तुरंत जानकारी

रेरा के इस नए निर्देश के तहत, विज्ञापनों में शामिल QR कोड को स्कैन करके खरीदार सीधे रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित परियोजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को परियोजना की प्रामाणिकता, अनुमोदन और अन्य महत्वपूर्ण विवरण तुरंत और आसानी से मिल सकेंगे। रेरा ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पंजीकरण नंबर और वेबसाइट का फॉन्ट साइज और प्रकार प्रमोटर के संपर्क विवरण के समान हो, ताकि जानकारी स्पष्ट और पढ़ने में आसान हो।

CG NEWS: नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई
रेरा ने साफ कर दिया है कि इन नियमों का पालन न करने वाले प्रमोटर्स, एजेंट्स या विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही और विश्वसनीयता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

CG NEWS: उपभोक्ताओं और प्रमोटर्स दोनों के लिए फायदेमंद

यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएगी, बल्कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी अपनी परियोजनाओं को और अधिक प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर देगी।


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