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CG News: छत्तीसगढ़ में HSRP अनिवार्य, परिवहन विभाग की सख्ती शुरू, चालानी कार्रवाई और जागरूकता अभियान तेज

Dev Verma
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CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब जिन वाहनों में HSRP नहीं लगी है, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू की जाएगी। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान सचिव सह परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने सभी परिवहन अधिकारियों और अनुबंधित कंपनियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने HSRP ऑर्डर की संख्या में कमी पर नाराजगी जताई और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त जांच अभियान चलाने को कहा।

CG News: बैठक में धमतरी, जशपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, रायपुर और बिलासपुर जिलों के अधिकारियों के साथ विशेष चर्चा हुई, जिसमें HSRP ऑर्डर को दोगुना करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। एस. प्रकाश ने कहा कि HSRP वेंडर्स के साथ समन्वय करते हुए तहसील मुख्यालयों, ग्रामीण कस्बों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में नियमित कैंप आयोजित किए जाएं। खासतौर पर भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के कर्मचारी पार्किंग क्षेत्र में विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, पेट्रोल पंप और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बैनर व पोस्टरों के जरिए जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया गया।

CG News: इसके अतिरिक्त, बैठक में अनुबंधित कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे जिले और तहसील मुख्यालयों में स्थायी HSRP फिटमेंट सेंटर्स स्थापित करें और आवश्यकतानुसार मैनपावर भी बढ़ाएं। परिवहन अधिकारियों को इन सेंटर्स का नियमित रूप से भौतिक निरीक्षण करने और एक सप्ताह के भीतर फिर से समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा गया।

CG News: HSRP की अनिवार्यता के पीछे मुख्य उद्देश्य वाहन सुरक्षा और ट्रैकिंग व्यवस्था को मजबूत करना है। यह नियम 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन अब भी छत्तीसगढ़ में लाखों वाहन ऐसे हैं जिनमें HSRP नहीं लगी है। इसी वजह से अब परिवहन विभाग ने इस दिशा में कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है।


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