
CG News
CG News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में जारी शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रक्रिया पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है। यह आदेश महासमुंद जिले की एक शिक्षिका द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। कोर्ट ने पाया कि प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां और नियमों की अनदेखी हुई है।
CG News: क्या है पूरा मामला
महासमुंद के सरकारी अभ्यास प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका कल्याणी थेकर ने अधिवक्ता अवध त्रिपाठी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि उनके स्कूल में 91 छात्र दर्ज हैं, जिसके अनुसार स्टाफिंग के मानक के तहत एक हेडमास्टर और चार शिक्षकों की आवश्यकता है। लेकिन अधिकारियों ने छात्र संख्या को जानबूझकर 88 दर्ज किया, जिससे कल्याणी थेकर को अतिशेष शिक्षक घोषित कर दिया गया और उनका नाम युक्तियुक्तकरण सूची में डालते हुए उन्हें एक दूरस्थ विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
CG News: हाईकोर्ट ने 10 दिन के लिए लगाई रोक
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से यह स्वीकार किया गया कि छात्र संख्या के आंकड़ों में त्रुटि हुई है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना दावा-आपत्ति प्रक्रिया के काउंसलिंग शुरू करना असंवैधानिक है। इसके आधार पर न्यायालय ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर 10 दिन का अंतरिम स्थगन आदेश (स्टे) जारी किया है। हालांकि यह आदेश केवल याचिकाकर्ता से संबंधित है, लेकिन इससे प्रेरित होकर अन्य प्रभावित शिक्षक भी राहत की मांग कर सकते हैं।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT - Voice of People
Subscribe to get the latest posts sent to your email.