Top
Begin typing your search above and press enter to search.
ब्रेकिंग न्यूज़

CG News: जमीन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर… खरोरा, अभनपुर, गनौद समेत 34 गांवों में भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक हटी...

Raipur City News
X

Raipur City News

CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जमीन खरीद और बिक्री को लेकर अच्छी खबर है। रेल योजना के तहत खरोरा, अभनपुर, गनौद समेत जिले के 34 गांवों में जमीन की खरीदी और बिक्री पर रोक लगाई गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी प्रस्ताव पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने नए निर्देश जारी किए हैं। खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना के तहत प्रस्तावित 278 KM लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जिले के 34 गांवों की जमीन पर रोक लगाई गई थी, जिसमें अब संशोधन किया गया है।

CG News: कलेक्टर की ओर से जारी हुए नए आदेश के मुताबिक अभनपुर तहसील के गिरोला, बेलभाठा (बेलडीह), उरला, बकतरा, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोढरा, खटटी, परसदा और गोबरा नवापारा तहसील के खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव और खरोरा तहसील के छड़िया, आलेसुर, पचरी, पथराकुण्डी, नहारबीड, खरोरा, मांठ, बेलदारसिवनी, बुडेनी और मंदिर हसौद तहसील के खौली, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, गुजरा, धमनी, गनौद जैसे गांवों के चिन्हित खसरा नंबरों के 150 मीटर के दायरे में स्थित सभी भू-भागों पर खरीद-बिक्री, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, निर्माण कार्य और अन्य लाभकारी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक हटा दी गई है।

CG News: इन गांवों में जमीन बिक्री और खरीदी पर लगी रोक हटाने को लेकर यह आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से प्राप्त निर्देशों के तहत भू-अर्जन प्रक्रियाओं के अनुपालन में जारी किया गया है। कुछ गांव जहां प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं, वहां अभी खरीदी-बिक्री पर रोक है, जिसकी जानकारी राजस्व विभाग से मिलेगी।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019