
CG News: UPI पेमेंट से लेकर ई-ऑफिस सिस्टम तक… छत्तीसगढ़ में 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव, जानें क्या है अपडेट...
CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ की 192 निकायों में कल यानी 1 अक्टूबर से ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य होने वाला है। अब यहां भी मंत्रालय और संचालनालय की तर्ज पर ई-ऑफिस सिस्टम से प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा रेल टिकट बुकिंग, UPI पेमेंट के नियम, पेंशन से जुड़े नियम और LPG की कीमतों में बदलाव होने वाले हैं। CM सचिवालय ने भी सभी निकायों के अधिकारियों को हर हाल में अक्टूबर से ई-ऑफिस पर कामकाज संचालित करने को कहा है।
CG News: ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य
छत्तीसगढ़ की 192 निकायों में 1 अक्टूबर से सभी निकायों में ई-ऑफिस सिस्टम से प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे। किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कतें आने पर तत्काल निकायों के IT विभाग से इसे दुरुस्त कराने को कहा गया है। निकायों में ई-ऑफिस सिस्टम पर कामकाज शुरू होने से फाइलें गुम की शिकायतें नहीं आएंगी, क्योंकि सारी फाइलें ई-ऑफिस में रहेंगी। इससे पता चल जाएगा कि कौन-सी फाइल किस अधिकारी के पास है और क्यों रुकी हुई है। निकायों में ई-ऑफिस पर अक्टूबर से कामकाज शुरू होगा।
CG News:LPG की कीमतों में बदलाव
हर महीने की शुरुआत के साथ कई नियमों में बदलाव होते हैं, जो लोगों की जेब पर असर डालते हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर को भी LPG सिरेंडर के दाम में बदलाव होने की संभावना है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को घरेलू LPG सिलेंडर के दाम बदले थे।
CG News: UPI पेमेंट में बदलाव
1 अक्टूबर से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) यूजर्स के लिए भी बड़े बदलाव होंगे। पीयर-टू-पीयर (P2P) ट्रांजैक्शन फीचर को हटाया जा सकता है, जो यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय है. फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने और सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए PhonePe, Google Pay और Paytm जैसे UPI प्लेटफॉर्म से इस फीचर को हटाने की तैयारी है।
CG News: रेल टिकट बुकिंग में बदलाव
1 अक्टूबर से रेलवे अपने नियमों में बदलाव कर रहा है. टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. नए नियम के तहत अब रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में केवल आधार वेरिफाइड लोग ही IRCTC ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। यह नियम पहले केवल तत्काल बुकिंग पर लागू था, लेकिन अब सभी रिजर्वेशन पर लागू होगा।
CG News: पेंशन नियमों में बदलाव
1 अक्टूबर से एनपीएस, यूपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट से जुड़े नियमों में बदलाव होंगे. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीआरए की फीस में बदलाव किया है। नए नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए नया PRAN खोलने पर E-PRAN किट के लिए 18 रुपए शुल्क देना होगा. एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए भी फीस स्ट्रक्चर को सरल किया गया है।