
नगर निगम
CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब करदाता 30 अप्रैल 2025 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी के संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। यह निर्णय नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल द्वारा जारी आदेश के तहत लिया गया है।
CG News: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लोकसभा चुनाव, परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन जैसे कार्यों में नगर निगम और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को तैनात किया गया था। इससे राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित हुई, जिस कारण यह समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
CG News: नगरी प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निकाय कर्मचारी घर-घर जाकर प्रॉपर्टी टैक्स संग्रहण का कार्य करें और लोगों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करें। जो लोग 31 मार्च 2025 तक अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए थे, उनके लिए यह अंतिम अवसर होगा। यदि कोई करदाता 30 अप्रैल तक टैक्स नहीं जमा करता है तो 1 मई 2025 से सरचार्ज (अतिरिक्त शुल्क) के साथ वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
CG News: यह निर्णय उन हजारों करदाताओं के लिए राहत लेकर आया है जो समय पर टैक्स नहीं भर पाए थे और अब बिना जुर्माने के भुगतान कर सकते हैं।
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