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CG News: बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता। इस मामले पर कबीरधाम जिला अस्पताल में संविदा स्टाफ नर्स राखी वर्मा ने याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट का ये फैसला आया है।
CG News: राखी वर्मा ने 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 21 जनवरी को एक बच्ची को जन्म दिया और 14 जुलाई को वापस ड्यूटी जॉइन की। हालांकि, उन्हें अवकाश अवधि का वेतन नहीं दिया गया।
CG News: हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ़ किया कि मातृत्व का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है और यह केवल स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व की गरिमा को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
CG News: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम, 2010 के नियम 38 और संबंधित दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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