CG News: सीतापुर से भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, जानें क्या है मामला

CG Coal Transport Scam: High Court Dismisses 9 Appeals by Ranu Sahu and Family Members Against ED Attachment Orders
CG Coal Transport Scam: High Court Dismisses 9 Appeals by Ranu Sahu and Family Members Against ED Attachment Orders
CG News: बिलासपुर। BJP MLA Ramkumar Toppo, election petition dismissed: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट ने सीतापुर से भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना लाल टोप्पो द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।
BJP MLA Ramkumar Toppo, election petition dismissed
CG News: यह फैसला जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनाया। मामला निर्वाचन याचिका क्रमांक 01/2024 से संबंधित था, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निरस्त किए जाने को चुनौती दी थी।
CG News: याचिकाकर्ता का आरोप था कि उनका नामांकन गलत आधार पर खारिज किया गया। उनकी ओर से अधिवक्ता डॉ. जितेंद्र किशोर मेहता और आनंद कुमार कुजूर ने पक्ष रखा, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार झा उपस्थित हुए। वहीं विधायक रामकुमार टोप्पो की ओर से अधिवक्ता शरद मिश्रा ने पैरवी की।
CG News: सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपने नामांकन पत्र और शपथपत्र में सरकार के साथ अनुबंध होने की बात स्वीकार की है। यह अनुबंध जल जीवन मिशन के तहत था, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9A के अंतर्गत अयोग्यता का आधार बनता है। ऐसे में याचिकाकर्ता बाद में अपनी अयोग्यता से इनकार नहीं कर सकता।
CG News: अदालत ने दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच के बाद पाया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं सरकारी अनुबंध की जानकारी दी थी, इसलिए वह अपने बयान से पीछे नहीं हट सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर नामांकन निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह वैध थी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।


