Top
Begin typing your search above and press enter to search.
ब्रेकिंग न्यूज़

CG News: छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, 80 साल से अधिक उम्र वालों को मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

सीजी कैडर 24 बैच के पांच ट्रेनी आईएएस को केंद्र में पोस्टिंग, यहां देखें लिस्ट
X

सीजी कैडर 24 बैच के पांच ट्रेनी आईएएस को केंद्र में पोस्टिंग, यहां देखें लिस्ट

CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के वरिष्ठ पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य शासन ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्देश जारी किया है। इस फैसले से हजारों वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

CG News: वित्त विभाग ने सभी पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों और बैंकों से अनुरोध किया है कि वे इस नए प्रावधान को तत्काल प्रभाव से लागू करें। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशनरों के जन्मतिथि के रिकॉर्ड को अपडेट करें ताकि पात्र व्यक्तियों को बिना देरी के अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिल सके।

CG News: क्या है नया प्रावधान

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने जारी किए गए निर्देश के अनुसार, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने वाले पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को उनकी मूल पेंशन के अतिरिक्त 20% पेंशन दी जाएगी। यह अतिरिक्त पेंशन उस कैलेंडर माह के पहले दिन से लागू होगी, जिसमें पेंशनर की आयु 80 वर्ष पूरी होती है।

CG News: इसे ऐसे समझें

1.यदि किसी पेंशनर या परिवार पेंशनर का जन्म 15 जनवरी 1943 को हुआ है, तो उन्हें 1 जनवरी 2023 से मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त पेंशन के रूप में मिलेगा।
2.इसी तरह, 1 जनवरी 1943 को जन्मे पेंशनर को भी 1 जनवरी 2023 से 20% अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी।

CG News: कैसे लागू होगा यह नियम

1.पात्रता: यह सुविधा छत्तीसगढ़ के सभी पेंशनरों और परिवार पेंशनरों पर लागू होगी, जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं।
2.प्रभावी तारीख: अतिरिक्त पेंशन उस महीने की पहली तारीख से दी जाएगी, जिसमें पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूरी करता है।


Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019