Top
Begin typing your search above and press enter to search.
ब्रेकिंग न्यूज़

CG News: बीस साल की सेवा के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के 7 मार्शल बर्खास्त,सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आदेश जारी

CG News
X

CG News

CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2004 एवं 2005 एवं 2006 एवं 2007 के दौरान नियुक्त सात मार्शलों को बीस साल की सेवा के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार की शाम को सभी सात मार्शलों की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए।

CG News: स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने कोर्ट के आदेश के परिपालन में बर्खास्तगी के प्रस्ताव को बुधवार की शाम को अनुमोदित कर दिया था। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने आज सभी की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। इसकी पुष्टि भी हो गई है।

CG News: बताया गया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद मार्शलों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वर्ष 2004, और 05 में सुशील चंद्रोल, राजेश कुमार, मनीष चंद्राकर समेत सात मार्शल नियुक्त हुए।

CG News: बाद में मार्शलों की चयन प्रक्रिया शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। इसके बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सिंगल बेंच में तो मार्शलों को राहत मिली, लेकिन डबल बेंच ने नियुक्ति को ग़लत ठहराया।

CG News: मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और वहां भी डबल बेंच के आदेश को सही ठहराया। इसी बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा ने व्यापमं के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयन सूची भी जारी कर दी गई है। इधर, आज शाम सातों मार्शलों को सेवा से पृथक करने के आदेश जारी कर दिए हैं।


Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019