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छत्तीसगढ़ की तहसीलदारों की अब शक्तियों में बढ़ोतरी की गई है ,राज्य शासन ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है |
जानकारी के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में तहसीलदार भूमि स्वामी, उनके पिता /पति, उपनाम या लिपि की त्रुटि को अपने स्तर पर सुधार कर सकेंगे|
इसके साथ ही इन कामों के लिए तहसीलदार जो फाइलें ऊपर भेजते थे ,जिसे एसडीएम कार्यालय से सुधरा जाता था वह कार्य अब तहसील ऑफिस से ही हो जाएंगे |
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तहसीलदार को दी गई है निम्न अतिरिक्त शक्तियां
1 -भूमि स्वामी, उनके पिता /पति, उपनाम या लिपि की त्रुटि में सुधार |
2 – कैफियत कॉलम में की गई त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि में सुधार |
3 – त्रुटि पूर्ण जोड़े गए खसरों के पृथक करना |
4 – भूमि के संचित/असंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार |
5 – भूमि की एक फसली बहू फसली प्रविष्टि में सुधार |

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