CG News: हाईकोर्ट
CG News: बिलासपुर। बिजली करंट से दो मासूमों की मौत पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में इसकी सुनवाई की। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को रोकने रोडमैप बनाने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। पहली घटना में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के करगीकला गांव में 6 साल के बच्चे की खेत के पास खेलते हुए करंट लगने से मौत हो गई थी। दूसरी घटना कोंडागांव जिले की है।
CG News: कोंडागांव में ढाई साल की बच्ची महेश्वरी यादव की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों घटनाओं को हाईकोर्ट ने गंभीर मानते हुए सुनवाई की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीबी ने कहा कि खेतों की सुरक्षा के लिए लगाए गए बाड़ पर बिजली का करंट लगाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इससे इंसान ही नहीं मवेशियों और वन्यजीवों की भी मौतें हो रही है। बरसात के मौसम में ऐसे मामले और भी बढ़ जाते हैं।
CG News: हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी। इसके कुछ घंटों के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक पीएस एल्मा ने सभी जिलों के कलेक्टर और महिला बाल विकास अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष तक के छोटे बच्चे रोजाना आते हैं। विभागीय अधिकारियों, कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी केंद्रों का निरीक्षण करें और सुरक्षा की पूरी गारंटी दें।
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