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CG Crime: महासमुंद में 1.5 करोड़ की एलपीजी गैस चोरी के मामले में फूड ऑफिसर समेत 3 गिरफ्तार, 80 लाख में हुई थी डील, अफसर को मिले थे 50 लाख

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CG Crime: महासमुंद में 1.5 करोड़ की एलपीजी गैस चोरी के मामले में फूड ऑफिसर समेत 3 गिरफ्तार, 80 लाख में हुई थी डील, अफसर को मिले थे 50 लाख
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CG Crime: महासमुंद में 1.5 करोड़ की एलपीजी गैस चोरी के मामले में फूड ऑफिसर समेत 3 गिरफ्तार, 80 लाख में हुई थी डील, अफसर को मिले थे 50 लाख

CG Crime: महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 1.5 करोड़ रुपये की एलपीजी गैस चोरी के बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव समेत तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरा खेल जिला खाद्य अधिकारी और ठाकुर पेट्रोकेमिकल और गैस एजेंसी के संचालक ने मिलकर रचा था।

CG Crime: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले महीने महासमुंद से 6 एलपीजी कैप्सूल गायब होने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई थी। इन कैप्सूलों को दिसंबर 2025 में पुलिस ने जब्त किया था और सिंघोड़ा थाना परिसर में रखा गया था। सुरक्षा की कमी का हवाला देकर इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया।

CG Crime: जांच में सामने आया कि जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने गौरव गैस एजेंसी संचालक पंकज चंद्राकर के साथ मिलकर करोड़ों रुपये की गैस चोरी की साजिश रची। बताया जा रहा है कि 23 मार्च से इसकी योजना बनाई गई और 26 मार्च की आधी रात को सिंघोड़ा थाने में चोरी-छिपे गैस का आकलन किया गया। इसी दौरान करीब 102 टन गैस गायब करने की योजना को अंजाम दिया गया।

CG Crime: कागजों में भी किया गया फर्जीवाड़ा

गैस निकालने के बाद आरोपियों ने रायपुर स्थित ठाकुर पेट्रोकेमिकल के साथ मिलकर दस्तावेजों में भी हेराफेरी की। पुलिस जांच में पता चला कि जिस वजन का पंचनामा दोपहर में कलेक्टोरेट में जमा किया गया, वास्तविक वजन रात 8 बजे किया गया था। इससे साफ है कि पूरा मामला पहले से तय था और रिकॉर्ड में जानबूझकर कूटरचना की गई।

CG Crime: 80 लाख में हुई थी डील, 50 लाख पहुंचे अधिकारी के घर

पुलिस के अनुसार, गैस चोरी के इस पूरे सौदे की डील करीब 80 लाख रुपये में हुई थी। इसमें से 50 लाख रुपये नकद जिला खाद्य अधिकारी के घर पहुंचाए गए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये के घरेलू उपकरण, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है।

CG Crime: आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(3), 316(5), 61, 238, 336(3), 338, 340(2) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है।


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