
CG Ccoal Scam: कोयला घोटाले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज...
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CG Ccoal Scam: कोयला घोटाले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज...
बिलासपुर: CG Coal Scam: कोयला घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू को झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोनों ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में राहत देने से इनकार कर दिया।
CG Coal Scam: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे अब सुनाया गया है। इससे पहले सूर्यकांत तिवारी और रानू साहू ने इस मामले में जमानत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है, और इसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।
CG Coal Scam: कोयला घोटाले से जुड़े इस मामले में आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं, और जांच एजेंसियां इस मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि न्यायालय इस मामले में कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अब यह देखना होगा कि इस फैसले के बाद आरोपी पक्ष क्या अगला कदम उठाते हैं।