दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद मेटा प्लेटफॉर्म्स (पूर्व में फेसबुक) ने अब राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) का रुख किया है। मेटा ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए अपडेट के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ अपील की है। मेटा की याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी।
मेटा प्लेटफॉर्म्स ने सोमवार को NCLAT में याचिका दायर की, जिसमें सीसीआई के आदेश के खिलाफ सुनवाई की मांग की गई है। सीसीआई ने मेटा पर अपनी बाजार में दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया था। मेटा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने मामले की अहमियत और प्रकृति को देखते हुए तत्काल सुनवाई की अपील की।
व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए बदलाव के विवाद में सीसीआई ने मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना 2021 में व्हाट्सएप के लिए लागू की गई नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत मेटा द्वारा अनुचित व्यावसायिक तरीके अपनाने के लिए लगाया गया था। सीसीआई ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार से बचने की सलाह भी दी थी।
यह विवाद 2021 में शुरू हुआ जब मेटा ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए थे, जिसमें यूजर्स को इसके उपयोग के लिए नए शर्तों को स्वीकार करने का दबाव डाला गया था। इनमें अन्य कंपनियों के साथ डेटा शेयर करने की शर्त भी शामिल थी। चूंकि यूजर्स के पास अन्य विकल्प नहीं थे, इसलिए उन्हें यह अपडेट स्वीकार करना पड़ा, जिस पर सीसीआई ने आपत्ति जताई।
मेटा ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दोनों ही अदालतों से उसे निराशा हाथ लगी। अब NCLAT पर 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी।
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