
Cabinet Meeting:
Cabinet Meeting: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लिए गए। इस बैठक में युवाओं के स्टार्टअप से लेकर आदिवासी सशक्तिकरण, कांवड़ यात्रा प्रबंधन, वाहन नियमों में बदलाव और शहरी विकास तक पर व्यापक चर्चा हुई।
यहां जानिए कैबिनेट के सभी 12 बड़े फैसलों का संक्षिप्त विवरण:
1. राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को मिला वरिष्ठ वेतनमान
2005 से 2009 बैच के अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने के लिए 30 नए सांख्येतर पद स्वीकृत किए गए।
2. वंचित वर्गों के लिए संयुक्त उद्यम: PanIIT के साथ साझेदारी
आदिवासी, महिला और तृतीय लिंग समुदायों के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सशक्त करने के लिए PanIIT Alumni Reach for India Foundation के साथ एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना को मंजूरी मिली। यह उद्यम अप्रयुक्त सरकारी भवनों, विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय रोजगार अवसरों की दिशा में कार्य करेगा।
3. पुराने वाहनों पर नियंत्रण: मोटरयान कराधान अधिनियम संशोधन
पुराने वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1991 के मोटरयान कर अधिनियम में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
4. फैंसी नंबर अब नए वाहनों में भी उपयोगी
मोटरयान नियम 1994 के नियम 55 में संशोधन कर वाहन मालिकों को पुराने वाहनों के फैंसी नंबर नए या दूसरे राज्य से लाए गए वाहन में उपयोग करने की अनुमति दी गई, तय शुल्क के साथ। शासकीय वाहनों को यह सुविधा नि:शुल्क मिलेगी।
5. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संस्थापन और संचालन) संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
6. छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति
राज्य के 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाकर 100 तकनीकी संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है। इसका लक्ष्य 500 प्रोटोटाइप, 150 स्टार्टअप और 500 बौद्धिक संपदा अधिकार फाइल करना है।
7. कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 2025 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे कृषि विपणन प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
8. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) के विकास हेतु प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई। यह प्राधिकरण 2031 तक अनुमानित 50 लाख की आबादी के लिए योजनाबद्ध शहरी विकास सुनिश्चित करेगा।
9. GST संशोधन विधेयक का अनुमोदन
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। इससे अंतरराज्यीय लेनदेन और इनपुट सेवा वितरकों के नियमों में अधिक स्पष्टता आएगी।
10. बकाया कर विवादों के शीघ्र निपटान की व्यवस्था
छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति निपटान (संशोधन) विधेयक 2025 का प्रारूप अनुमोदित किया गया। इससे छोटे व्यापारियों को राहत और लंबित मामलों का शीघ्र समाधान होगा।
11. भू-राजस्व संहिता में बड़े बदलाव
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के जरिए अवैध प्लॉटिंग पर रोक, जियो-रेफरेंस नक्शा प्रणाली, नामांतरण की प्रक्रिया सरल करने जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे जमीन से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी होंगी।
12. पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रक्रियाएं और अधिक प्रभावशाली हो सकेंगी।
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