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Bilaspur Jaggi murder case : चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के तमाम आरोपियों की अपील खारिज

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Bilaspur Jaggi murder case : चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के तमाम आरोपियों की अपील खारिज
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Bilaspur Jaggi murder case : चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के तमाम आरोपियों की अपील खारिज

Bilaspur Jaggi murder case : बिलासपुर : बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के तमाम आरोपियों की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है ।

Bilaspur Jaggi murder case : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में राकांपा नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड के 27 आरोपियों की अपील को ख़ारिज कर दिया है । चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा डिवीजन बेंच ने उनकी आजीवन कारावास की सजा को रखा बरकरार रखा है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डीबी में राकांपा नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की अपील पर बीते 29 फरवरी को बहस पूरी कर ली गई थी और फैसले को रिजर्व रख लिया गया था । पिछले सुनवाई में लगातार बहस के बाद आरोपियों की ओर से अपने तर्क प्रस्तुत किए गए थे।

तीसरे दिन सीबीआई के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया। इसके साथ आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने सीबीआई की कार्रवाई का प्रतिपरीक्षण भी किया। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के उपरांत सभी को लिखित में तर्क पेश करने को कहा और फैसले को सुरक्षित कर लिया था ।


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