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Bilaspur High Court : शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Bilaspur High Court : शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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Bilaspur High Court : शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Bilaspur High Court : बिलासपुर_शराब घोटाले मामले में ED और ACB/EOW के खिलाफ दायर सभी 13 याचिकाओं को बिलासपुर हाईकोर्ट ने किया

ख़ारिज, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनाया निर्णय,fir निरस्त करने की मांग को लेकर लगाई गई थी याचिका

  1. याचिकाओं का खारिज होना:
    • बिलासपुर हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय और एंटी करप्शन ब्यूरो इकोनॉमिक ऑफिसेंस विंग के खिलाफ दायर सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
    • यह निर्णय चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा सुनाया गया है।
  2. याचिकाओं की मांग:
    • याचिकाओं में मुख्यतः FIR को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि शराब घोटाले के मामले में दर्ज की गई FIR और जांच प्रक्रिया अवैध हैं।
  3. फैसले का असर:
    • हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद, ED और ACB/EOW द्वारा की जा रही जांच की वैधता को मान्यता मिल गई है।
    • यह निर्णय जांच एजेंसियों को मामले की जांच जारी रखने की अनुमति देता है और किसी भी संभावित कानूनी अड़चन को समाप्त करता है।
  4. कानूनी परिप्रेक्ष्य:
    • यह निर्णय कानून के अनुसार जांच एजेंसियों की भूमिका और उनके अधिकारों को स्पष्ट करता है।
    • याचिकाओं को खारिज करने से संबंधित एजेंसियों को मामले में आगे की कानूनी और जांच प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में समर्थन मिला है।
  5. मामले की स्थिति:
    • शराब घोटाले की जांच अब उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आगे बढ़ेगी। जांच एजेंसियां अब मामले की गहन जांच और संबंधित कानूनी कार्रवाई को लागू कर सकेंगी।


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