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Bilaspur High Court : बिलासपुर हाईकोर्ट में कृप्टो करेंसी के नाम पर 100 करोड़ की ठगी का मामला

Uma Verma
Bilaspur High Court
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Bilaspur High Court : बिलासपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट ने कृप्टो करेंसी के नाम पर 100 करोड़ की ठगी करने वाले तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट जस्टिस एनके

व्यास के सिंगल बेंच ने ख़ारिज कर दिया है। दरअसल कोरोना काल में नौकरी गवाने वाले कंपाउंडर सुशील साहू ने अपना शातिर दिमाग कर कृप्टो करेंसी में निवेश करने डमी एप बनाया।

कंपाउंडर सुशील साहू ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक रिटायर्ड आईएएस अफसर को भी अपने टीम में शामिल किया। उसने छत्तीसगढ़ समेत अन्य 8 राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाकर

लोगों से करीब 100 करोड़ निवेश करा लिया। निवेशकों ने जब सुशील साहू से लाभ के रकम के साथ मूल समेत लौटाने कहा तो सुशील उन्हें घुमाने लगा। परेशान निवेशकों ने राजनंदगांव

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और अन्य थाने में अलग अलग रिपोर्ट दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपनी गिरफ्तारी पर जमानत के लिए आरोपियों ने

हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई। जिसपर आपत्ति करते हुए अधिवक्ता अंकित सिंह ने जमानत अर्जी खारिज़ करने की मांग की। जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच ने पहली

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सुनवाई में डीजीपी को SIT टीम गठित कर जांच कर शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया था। डीजीपी ने SIT जांच कर शपथपत्र पेश किया। कोर्ट ने मामले की गम्भीता को देखते हुए तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज़ कर दिया है।


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