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Bhopal News : किरायेदारी नियमों में नया बदलाव, किरायेदार को नहीं मिलेगा दूसरा पार्टनर रखने का अधिकार

Bhopal News : किरायेदारी नियमों में नया बदलाव, किरायेदार को नहीं मिलेगा दूसरा पार्टनर रखने का अधिकार
Bhopal News : किरायेदारी नियमों में नया बदलाव, किरायेदार को नहीं मिलेगा दूसरा पार्टनर रखने का अधिकार
भोपाल : Bhopal News : नगरीय विकास विभाग का नया किरायेदारी मॉडल: मध्य प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने किरायेदारी के लिए नया मॉडल तैयार किया है, जिसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों के अनुसार, किरायेदार को मकान मालिक की अनुमति के बिना दूसरा पार्टनर रखने का अधिकार नहीं होगा।
नए नियमों की प्रमुख बातें:
- उपकिरायेदारी पर पाबंदी:
बिना मकान मालिक की अनुमति के उपकिरायेदारी पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई किरायेदार बिना अनुमति के पार्टनर रखता है, तो उसे चार गुना अधिक किराया चुकाना होगा। - कारोबारी गतिविधियों के लिए अग्रिम किराया:
किरायेदार को कारोबार करने के लिए 6 महीने का अग्रिम किराया देना होगा, ताकि मकान मालिक को नुकसान का सामना न करना पड़े। - अनुबंध के उल्लंघन पर कार्रवाई:
यदि किरायेदार ने अनुबंध के बाद मकान खाली नहीं किया तो उसे चार गुना किराया देना होगा। - कारोबार के लिए अनुमति:
किरायेदार को मकान मालिक से अनुमति के बिना कोई भी कारोबारी गतिविधि करने का अधिकार नहीं होगा।
नए नियमों की मंजूरी:
मुख्य सचिव अनुराग जैन की सहमति मिलने के बाद, इस किरायेदारी मॉडल को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही फायर एक्ट भी शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो शहरों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा।
यह नया किरायेदारी मॉडल मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच स्पष्टता और पारदर्शिता लाने का प्रयास करेगा, जिससे दोनों पक्षों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की बेहतर समझ होगी।
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