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बेंगलुरु कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप मामले में पूर्व सांसद को उम्रकैद, 10 लाख का जुर्माना, पीड़िता को 7 लाख मुआवजा

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Bengaluru News : बेंगलुरु। कर्नाटक के हासन जिले के पूर्व जनता दल (सेक्युलर) सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने बलात्कार के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(k) और 376(2)(n) के तहत रेवन्ना को दोषी ठहराते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

Bengaluru News : यह मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित रेवन्ना परिवार के गन्नीकदा फार्महाउस में काम करने वाली 48 वर्षीय घरेलू सहायिका की शिकायत पर आधारित है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 2021 में कोविड लॉकडाउन के दौरान प्रज्वल रेवन्ना ने हासन और बेंगलुरु में दो बार उसका यौन शोषण किया और इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया। पीड़िता ने दावा किया कि रेवन्ना ने वीडियो लीक करने की धमकी देकर उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया।

Bengaluru News : फॉरेंसिक और डीएनए सबूत बने आधार-

विशेष जांच दल (SIT) ने मई 2024 में प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर जर्मनी से लौटते ही गिरफ्तार किया था। SIT ने 1,632 पेज की चार्जशीट में डीएनए और फॉरेंसिक सबूत पेश किए, जिसमें पीड़िता के कपड़ों पर मिले बालों और शारीरिक द्रव के नमूनों का डीएनए रेवन्ना से मिलान हुआ। इसके अलावा, रेवन्ना द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद प्रामाणिक पाया गया। इस साक्ष्य ने रेवन्ना के खिलाफ मामले को और मजबूत किया।

Bengaluru News : पेन ड्राइव विवाद और जर्मनी भागने का प्रयास-

अप्रैल 2024 में हासन में 2,900 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो वाले पेन ड्राइव के वायरल होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया। इन वीडियो में रेवन्ना की मौजूदगी की आशंका जताई गई, जिसके बाद वह 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जर्मनी भाग गए। 31 मई 2024 को बेंगलुरु लौटने पर SIT ने उन्हें गिरफ्तार किया। रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर कार्तिक ने इन वीडियो को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने दावा किया कि रेवन्ना के फोन में 2,000 से अधिक आपत्तिजनक तस्वीरें और 40-50 वीडियो थे।

Bengaluru News : कोर्ट में भावुक हुए रेवन्ना-

1 अगस्त 2025 को दोषी ठहराए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने दावा किया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और उनकी तेजी से बढ़ती राजनीतिक प्रगति के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। रेवन्ना ने कहा, “मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं राजनीति में तेजी से आगे बढ़ा। पीड़िता ने तीन साल तक कोई शिकायत नहीं की, और यह मामला चुनाव के समय उछाला गया।” हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और सजा सुनाई।


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