
Baba Ramdev Sharbat Jihad: बाबा रामदेव की 'शरबत जिहाद' टिप्पणी पर कोर्ट सख्त, नोटिस की तैयारी
Baba Ramdev Sharbat Jihad: नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को उनकी विवादित ‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर कड़ी फटकार लगाई है। हमदर्द कंपनी के शरबत पर दिए गए बयान को अदालत के आदेश का उल्लंघन मानते हुए कोर्ट ने रामदेव को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी करार दिया है। जस्टिस अमित बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बाबा रामदेव “किसी के नियंत्रण में नहीं हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं”।
Baba Ramdev Sharbat Jihad: कोर्ट का आदेश टालने पर कड़ी प्रतिक्रिया
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 22 अप्रैल को दिए गए आदेश में रामदेव को हमदर्द के उत्पादों पर किसी भी प्रकार का बयान देने से रोका गया था। इसके बावजूद उन्होंने एक और वीडियो जारी कर टिप्पणी दोहराई, जो स्पष्ट रूप से अदालत के निर्देशों की अवहेलना है।
Baba Ramdev Sharbat Jihad: क्या है पूरा मामला?
हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने बाबा रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि रामदेव ने हमदर्द के पारंपरिक पेय पदार्थों पर ‘शरबत जिहाद’ जैसे अपमानजनक और सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे कंपनी की साख को नुकसान हुआ है। कोर्ट ने पहले ही रामदेव को किसी भी प्रकार का बयान या प्रचार करने से मना किया था।
Baba Ramdev Sharbat Jihad: अब इस मामले में रामदेव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि दोष सिद्ध होता है, तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ सकता है।