आसाराम
Asaram: जयपुर: यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी रहत मिली है. जोधपुर पीठ ने स्वास्थ कारणों से उनकी अंतरिम जमानत की तारीख 25 मई 2026 तक या उनकी अपील पर अंतिम निर्णय आने तक बढ़ाने का आदेश दिया गया है। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया।
Asaram: बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट देवदत्त कामत और यशपाल सिंह राजपुरोहित ने दलील दी कि आसाराम 2013 से जेल में बंद हैं और 2018 में उन्हें दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि, बढ़ती उम्र और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनका इलाज चलना जरुरी है। फ़िलहाल वो 29 अक्तूबर 2025 से अंतरिम जमानत पर है।
Asaram: वकीलों ने बताया कि, यदि जमानत नहीं बढ़ाई गई तो उनके इलाज में रुकावट आ सकती है। वहीँ सरकार की ओर से जेल में भी उन्हें पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराइ जा रही थी। अदालत ने जमानत बढ़ाते हुए साफ़ कहा है कि, इस दौरान व केवल इलाज के लिए बाहर रहेंगे और किसी धार्मिक गतिविधि, भीड़ जुटाने या देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
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