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Arvind Kejriwal Case : कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल याचिका मामले में ED की दलील की खारिज....पढ़े पूरी खबर

Uma Verma
Arvind Kejriwal Case
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Arvind Kejriwal Case : राउज एवन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है, जिसमें उनके स्वास्थ्य और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शामिल होने देने की अनुमति मांगी गई है।

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Arvind Kejriwal Case : कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलील को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में ईडी याचिका पर आपत्ति नहीं कर सकता है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने कहा, आरोपी ने पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उपयुक्त समझता हूं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, ईडी हिरासत में नहीं। अगर उन्हें कोई राहत चाहिए, तो आपकी कोई भूमिका नहीं है।

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अर्जी पर शनिवार को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में मेडिकल बोर्ड को जानकारी देने की अनुमति मिले। अप्रैल में कोर्ट के निर्देश पर एम्स ने केजरीवाल की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया था। यह बोर्ड तय करता है कि उन्हें शुगर लेवल नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है या नहीं।

अदालत ने केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून तय की है। जांच एजेंसी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इन्कार करते हुए कहा था कि उनके व्यापक चुनाव प्रचार से संकेत मिलता है कि उन्हें कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है।


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