
Arvind Kejriwal Case
Arvind Kejriwal Case
Arvind Kejriwal Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक केजरीवाल अब तिहाड़जेल में रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है…
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Arvind Kejriwal Case : कोर्ट ने कहा कि… दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं… ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता… यह पूरी तरह से अनुचित है… यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है…
अदालत को ईडी को जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था… राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी…
Arvind Kejriwal Case
अब कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी… ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने जो भी जरूरी दस्तावेज रखे गए थे, बेंच ने उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा…
इन दस्तावेजों में सबूत थे कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूरी तरह शामिल हैं… प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, दिल्ली शराब घोटाले से जो काला धन जमा हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी….
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पी एम एल ए के तहत केजरीवाल की भूमिका को नजरअंदाज करके वेकेशन बेंच ने भूल की है।
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