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AR Rahman: एआर रहमान पर कॉपीराइट का आरोप, कोर्ट ने 2 करोड़ रुपये जमा करने का दिया आदेश...

Dev Verma
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AR Rahman: मुंबई। दिग्गज म्यूजिक कंपोजर और सिंगर एआर रहमान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर के परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए एआर रहमान को दो करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। यह मामला तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 के लोकप्रिय गाने वीरा राजा वीरा से जुड़ा हुआ है।

AR Rahman: क्या है पूरा मामला

क्लासिकल सिंगर फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि फिल्म का गीत वीरा राजा वीरा उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा रचित शिव स्तुति से काफी हद तक मेल खाता है। उनका दावा है कि गाने की धुन और भावनाएं सीधे तौर पर शिव स्तुति से ली गई हैं, लेकिन डागर परिवार को इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया गया।

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AR Rahman: कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि वीरा राजा वीरा सिर्फ शिव स्तुति से प्रेरित नहीं है, बल्कि उसका एक संशोधित रूप है। कोर्ट ने यह भी पाया कि क्लासिकल रचना का उपयोग बिना अनुमति और बिना क्रेडिट के किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि गाने और फिल्म के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डागर भाइयों को उचित श्रेय देना अनिवार्य होगा।

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AR Rahman: रहमान की दलीलें खारिज

एआर रहमान ने अपने बचाव में तर्क दिया था कि शिव स्तुति एक पारंपरिक ध्रुपद शैली की रचना है, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि वीरा राजा वीरा एक मूल रचना है, जिसे आधुनिक संगीत तकनीकों और 227 लेयर के साथ तैयार किया गया है, जो पारंपरिक संगीत से अलग है। हालांकि, कोर्ट ने रहमान की सभी दलीलों को खारिज कर दिया।

AR Rahman: 2023 से जारी है कानूनी लड़ाई

फैयाज डागर ने 2023 में कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कई बार एआर रहमान से संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाद में आंशिक मान्यता जरूर मिली, मगर बातचीत से समाधान नहीं निकला, जिसके बाद उन्हें न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।


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