UP News : 6 साल बाद आदित्य हत्याकांड में बड़ा फैसला, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष आरपी यादव समेत 14 दोषियों को उम्रकैद, 2 आरोपी बरी

Update: 2026-08-18 13:58 GMT

रायबरेली। रायबरेली के आदित्य हत्याकांड में करीब छह साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज की अदालत ने मामले में पूर्व सपा जिलाध्यक्ष और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आरपी यादव, सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव समेत कुल 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

2019 में सामने आया था हत्याकांड

आदित्य हत्याकांड वर्ष 2019 में सामने आया था और इसके बाद मामले ने पूरे रायबरेली में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। पुलिस जांच के दौरान कई लोगों को आरोपी बनाया गया और मामला अदालत तक पहुंचा। इसके बाद लंबे समय तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह पेश किए गए। अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद 14 आरोपियों को दोषी माना और सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

आरपी यादव समेत 14 दोषियों को उम्रकैद, 2 आरोपी बरी

अदालत के फैसले में पूर्व सपा जिलाध्यक्ष आरपी यादव और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के अलावा सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव समेत 14 लोगों को दोषी ठहराया गया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।

आरपी यादव बोले- हाईकोर्ट पर भरोसा, फैसले को देंगे चुनौती

अदालत के फैसले के बाद आरपी यादव ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय पर भरोसा है और वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने दावा किया कि वह राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। आरपी यादव ने यह भी कहा कि जेल से बाहर आने के बाद वह चुनाव लड़ेंगे।

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