रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ACB के शराब घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस बीडी गुरु की अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। हालांकि, इस राहत के बावजूद रामगोपाल अग्रवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उनके खिलाफ अन्य मामलों में भी जमानत याचिकाएं लंबित हैं।

ED और ACB के दूसरे मामलों में भी लगी है जमानत याचिका

रामगोपाल अग्रवाल की ओर से ED के कोल घोटाला, ED के शराब घोटाला और ACB के चावल घोटाला मामले में भी जमानत याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन मामलों में अदालत ने ED और ACB को नोटिस जारी किया है। दोनों जांच एजेंसियों से जवाब मांगा गया है।

दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

इन लंबित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस एनके व्यास और जस्टिस राकेश मोहन पांडे की अदालत में सुनवाई होनी है। अदालत ने मामले में दो सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित की है। ऐसे में ACB के शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बावजूद रामगोपाल अग्रवाल की जेल से रिहाई अन्य मामलों में मिलने वाली राहत पर निर्भर करेगी।

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