Raipur City News : रायपुर। राजधानी रायपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र में अलग-अलग निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री और पशुवध पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान नगर निगम के पूरे क्षेत्र में पशुवध गृह के साथ मांस-मटन की दुकानें बंद रखने के निर्देश हैं।

प्रतिबंध की शुरुआत 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी से होगी। इसके बाद 15 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिन भी मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं 22 सितंबर को डोल ग्यारस और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी बिक्री पर रोक लागू रहेगी। इसके अलावा 26 सितंबर को संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा पर्व के दौरान भी नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

प्रशासन ने इस दौरान होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। होटलों में प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री पाए जाने पर सामान तत्काल जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान धार्मिक भावनाओं और शहर में शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

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