रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमीन के पुराने सौदे को लेकर 62 वर्षीय कारोबारी से 4 करोड़ रुपए मांगने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। कारोबारी बलिराम धरमानी की शिकायत पर पुलिस ने अनवर ढेबर, कुबेर राठी समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि रकम देने से इनकार करने पर कारोबारी के साथ मारपीट की गई और उन्हें पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई।

शिकायत के मुताबिक, विवाद वर्ष 2018 में हुआ जमीन का सौदा से जुड़ा है। आरोपियों ने इसी जमीन की रजिस्ट्री और पुराने लेनदेन को लेकर बलिराम धरमानी पर 4 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया था। मामले में संदीप अग्रवाल, आसिफ मेमन, नागेंद्र कुमार और विवेक जोशी उर्फ मोंटी जोशी के नाम भी शामिल हैं।

2018 में 2.60 लाख वर्गफीट जमीन का हुआ था सौदा

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, कालीबाड़ी निवासी बलिराम धरमानी ने वर्ष 2018 में बोरड परिवार की लाभांडी स्थित करीब 2.60 लाख वर्गफीट जमीन का सौदा किया था। इसमें से 40 हजार वर्गफीट जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम हो गई थी, जबकि शेष जमीन के लिए एग्रीमेंट किया गया था।

बताया गया है कि बोरड परिवार के सदस्यों के बीच विवाद होने के कारण बाकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। शिकायत में आरोप है कि वर्ष 2022 में संदीप अग्रवाल कटोरा तालाब स्थित बलिराम के कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराने के बदले 4 करोड़ रुपए की मांग की थी।

होटल में बैठक के दौरान मारपीट का आरोप

बलिराम धरमानी के मुताबिक, बाद में उन्होंने अपने नाम पर दर्ज 40 हजार वर्गफीट जमीन बोरड परिवार को वापस कर दी। इसके बदले उन्हें 3.15 करोड़ रुपए मिले। उनका दावा है कि इसके बाद बोरड परिवार के साथ कोई आर्थिक लेनदेन बाकी नहीं था।

शिकायत के अनुसार, 26 सितंबर 2026 को रहमानिया चौक स्थित बबू प्लाजा में बैठक हुई। इस दौरान फिर से 4 करोड़ रुपए की मांग किए जाने का आरोप है। इसके अगले दिन 27 सितंबर को फाफाडीह स्थित होटल वेलिंगटन में एक और बैठक हुई।

बलिराम का आरोप है कि यहां उन्होंने रकम देने से इनकार किया तो अनवर ढेबर और कुबेर राठी ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। शिकायत में अन्य आरोपियों पर भी धमकी देने का आरोप लगाया गया है। कारोबारी का कहना है कि उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

बलिराम धरमानी की शिकायत पर पुलिस ने अनवर ढेबर, कुबेर राठी, संदीप अग्रवाल, आसिफ मेमन, नागेंद्र कुमार और विवेक जोशी उर्फ मोंटी जोशी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2), 351(3), 296, 115(2), 61(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है।

फिलहाल पुलिस जमीन के पुराने सौदे, आर्थिक लेनदेन और दोनों बैठकों से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। मामले में आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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