रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर राज्य शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सेवारत शिक्षकों और अन्य गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए सामान्य टीईटी परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सौंपी है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा का आयोजन वर्ष में कम से कम एक बार किया जाए। इस फैसले से पात्र शिक्षकों और अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा।

पांच साल या उससे अधिक सेवा शेष वाले शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया है। पत्र के अनुसार, सिविल अपील क्रमांक 1385/2025 में 1 सितंबर 2025 और पुनर्विचार याचिका (सिविल) डायरी क्रमांक 53434/2025 सहित अन्य मामलों में 29 मई 2026 को पारित निर्णयों के अनुरूप कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले ऐसे सेवारत शिक्षकों के लिए संबंधित स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जिनकी सेवा अवधि में पांच वर्ष या उससे अधिक समय शेष है। यह परीक्षा सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति से संबंधित निर्धारित शर्तों के तहत आवश्यक होगी।

कर्मचारी चयन मंडल को मिली परीक्षा कराने की जिम्मेदारी

राज्य में अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने सेवारत ऐसे नियमित शिक्षकों, जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं की है, और अन्य गैर-सेवारत अभ्यर्थियों के लिए सामान्य टीईटी परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को दी है।

साल में कम से कम एक बार आयोजित होगी परीक्षा

स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा नियंत्रक को सामान्य टीईटी परीक्षा वर्ष में न्यूनतम एक बार आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य संबंधित शिक्षकों और अन्य पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का नियमित अवसर उपलब्ध कराना है। अब परीक्षा के आयोजन, समय-सारणी और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को लेकर कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सेवारत शिक्षकों और नए अभ्यर्थियों के लिए अहम फैसला

सामान्य टीईटी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय प्रदेश के सेवारत गैर-टीईटी शिक्षकों के साथ अन्य पात्र अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे परीक्षा में शामिल होने के अवसर नियमित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, अभ्यर्थियों को परीक्षा की तारीख, पात्रता संबंधी विस्तृत शर्तों और आवेदन प्रक्रिया के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।

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