रायपुर : जन्माष्टमी के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। 4 सितंबर को राज्यभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

शराब दुकान से लेकर बार-क्लब तक रहेंगे बंद

शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की शराब दुकानों में शराब की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही बार, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट समेत शराब बेचने या परोसने वाले लाइसेंसी प्रतिष्ठानों में भी इसकी बिक्री और सर्विंग पर रोक रहेगी।

आबकारी विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, निर्धारित अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निजी और गैर-लाइसेंसी परिसरों पर भी रहेगी नजर

जन्माष्टमी पर केवल लाइसेंसी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर ही नहीं, बल्कि निजी और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब की अवैध बिक्री या परोसने पर भी रोक रहेगी। आबकारी विभाग की टीमें ऐसे संभावित ठिकानों पर विशेष निगरानी रखेंगी।

अवैध शराब के परिवहन पर होगी सघन जांच

शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब की बिक्री और परिवहन रोकने के लिए जांच दल सक्रिय रहेंगे। संदिग्ध स्थानों के साथ वाहनों की भी सघन जांच की जाएगी। विभाग की टीमें उन इलाकों पर विशेष नजर रखेंगी, जहां अवैध शराब की बिक्री या भंडारण की आशंका हो सकती है।

नियम तोड़ने वालों पर दर्ज होगा अपराध

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद शराब बेचने, परोसने या अवैध तरीके से परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

जन्माष्टमी को देखते हुए जारी आदेश का पालन पूरे छत्तीसगढ़ में कराया जाएगा। इसके लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों और जांच दलों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।




 


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