CG News : रायपुर में 7 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट पर भी सख्ती, निगम ने जारी किया आदेश
जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी समेत धार्मिक पर्वों पर लागू रहेगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
CG News : रायपुर। धार्मिक पर्वों और त्योहारों को देखते हुए रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सितंबर महीने के 7 निर्धारित दिनों पर मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने शासन के निर्देश के तहत इन तारीखों पर पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
नगर निगम के अनुसार, 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 7 सितंबर को पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे।
निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट में मांस-मटन परोसने या बिक्री की शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित दिनों में नियम तोड़ने वालों से सामग्री जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। निगम का मैदानी अमला दुकानों के साथ होटल-रेस्टोरेंट पर भी नजर रखेगा।