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Actress Ranya Rao: साउथ एक्ट्रेस रान्या राव को सोना तस्करी मामले में एक साल की सजा, ज़मानत पर भी रोक...

Actress Ranya Rao
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Actress Ranya Rao

Actress Ranya Rao: मुंबई: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री रान्या राव को सोना तस्करी के गंभीर मामले में एक साल की हिरासत की सज़ा सुनाई गई है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत, सलाहकार बोर्ड ने स्पष्ट किया कि रान्या राव को हिरासत की अवधि में जमानत का अधिकार नहीं मिलेगा।

मामला इस साल मार्च 2025 का है, जब रान्या राव दुबई से लौटते समय बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ी गई थीं। उन्होंने ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश की, जो आमतौर पर बिना शुल्क के सामान लेकर जाने वाले यात्रियों के लिए होता है। हालांकि, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की सतर्कता से उन्हें रोका गया और पूछताछ के बाद उनके पास से 14.2 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी बाजार कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

इससे पहले, 20 मई को डीआरआई द्वारा समय पर आरोपपत्र दाखिल न करने पर रान्या राव और सह-आरोपी तरुण राजू को कोर्ट से डिफॉल्ट ज़मानत मिल गई थी। लेकिन चूंकि COFEPOSA के तहत उन्हें हिरासत में रखा गया था, इसलिए वे रिहा नहीं हो सके। इस अधिनियम के अनुसार, यदि व्यक्ति पर तस्करी की साजिश का संदेह हो, तो बिना चार्जशीट के भी एक साल तक हिरासत दी जा सकती है।

रान्या की ओर से दायर जमानत याचिकाएं पहले स्थानीय अदालत और फिर कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थीं। अब सलाहकार बोर्ड ने भी हिरासत को वैध ठहराते हुए उनकी जमानत की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है।


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