
गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ : स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ मितानिन और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
दरअसल बचर वार गांव की मितानिन सीता राठौर अपने बेटे नरोत्तम राठौर जोकि गौरेला के लालपुर में बस स्टेंड में होटल चलाता है, उसके घर आई थी। उसने रिपोर्ट दर्ज करायी है
कि 08 सितंबर के शाम 04बजे अपने भतीजे राजकमल के साथ होटल में बैठी थी और घर में बेटा नरोत्तम ,बहू सीता राठौर तथा नतनीन मुस्कान राठौर, मानसी राठौर, माही थे ।
घर में लडाई झगडे की आवाज सुनाई देने पर घर में गई तो पहले से ही गांव के गुलाबा बाई ,उमा बाई, पुतली बाई ,सल्लू राठौर के द्वारा मेरी बहू सीता बाई को मकान खाली करने बोल रहे थे
गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़
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और समान खाली नही करने पर सामान को इधर उधर फेक रहे थे, जब बहू समान को नीचे गिराने एवं फेकने से मना की तो गुलाबा बाई एवं उसके साथ आये लोगो के द्वारा गाली गलौच करने लगे तथा मना करने पर हाथ मुक्का से
मारपीट करने लगे जिस पर बच्चे मुस्कान राठौर, मानसी राठौर, माही बीच बचाव किये तो उनको भी जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्के से मारपीट किये है ।
मुझे और मेरी बहू सीता बाई तथा बच्चे मुस्कान राठौर, मानसी राठौर, माही को गुलाबा बाई, उमा बाई, पुतली बाई , सल्लू राठौर एवं महेंद्र राठौर तथा अन्य के द्वारा घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का एवं चप्पल
से मारपीट किये है जिससे हम चार लोगों को चोटें आयी हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार मारपीट बच्चों और महिलाओं से की जा रही है
और मारपीट करने वालों में भी महिलाएं शामिल हैं। बहरहाल गौरेला पुलिस ने इस मामले में गुलाबा बाई, पुतली बाई, उमा बाई, सल्लू राठौर, महेंद्र राठौर व अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस एक्ट की धारा 115(2), 190, 191(2), 296, 333, 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है…
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