Raipur City News : रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण में अनियमितताओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर रायपुर जिले की दो उचित मूल्य दुकानों का संचालन अधिकार समाप्त कर दिया गया है, जबकि एक दुकान संचालक पर 7000 का अर्थदंड लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी गई है।
Raipur City News : राज्य में वर्तमान में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक ही खाद्यान्न पहुंचाना है। इसी क्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा गठित निरीक्षण टीमों ने जिले की विभिन्न उचित मूल्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
Raipur City News : निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और आधार प्रमाणीकरण में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद खाद्य नियंत्रक, जिला रायपुर ने आईडी क्रमांक 441001314 मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार और आईडी क्रमांक 441001256 श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा का संचालन अधिकार समाप्त कर उन्हें अन्य दुकानों में संलग्न कर दिया।
Raipur City News : वहीं आईडी क्रमांक 441001148 दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62 में अनियमितता पाए जाने पर 7000 का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत किसी भी उचित मूल्य दुकान में गड़बड़ी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

