CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने जमीनों के डायवर्सन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के किसान और भूमि स्वामी अपने जमीनों का डायवर्सन घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। इस संबंध में राजस्व विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है।
CG News : नई व्यवस्था के तहत नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि डायवर्सन के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। डायवर्सन के लिए भूमि स्वामी को सरकारी पोर्टल पर आवेदन करना होगा और क्षेत्र के अनुसार निर्धारित भू-राजस्व और प्रीमियम दर का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदन सीधे संबंधित जिले के एसडीएम के पास ऑनलाइन पहुंचेगा।
CG News : सरकार का दावा है कि यह नई ऑनलाइन व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाएगी, प्रक्रिया को समयबद्ध और आसान बनाएगी। नियम के अनुसार, एसडीएम को 15 दिनों के भीतर डायवर्सन आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय में आदेश जारी नहीं किया गया, तो 16वें दिन सिस्टम से ऑटोमेटिक आदेश जारी होकर डायवर्सन स्वतः मान्य हो जाएगा।
CG News : इस कदम से अब तक लंबी और जटिल मानी जाने वाली डायवर्सन प्रक्रिया में काफी राहत मिलेगी। पुराने सिस्टम में आवेदन के बाद एसडीएम को आदेश जारी करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाता था, बावजूद लोगों को बार-बार दफ्तर जाना पड़ता था। नई प्रणाली से न केवल लंबित मामलों में कमी आएगी, बल्कि अघोषित लेन-देन पर भी रोक लगेगी।

CG News : प्रीमियम दरें तय-
नई ऑनलाइन व्यवस्था में डायवर्सन के लिए प्रीमियम दरें भी निर्धारित की गई हैं, जो लगभग 3 रुपए प्रति वर्गमीटर से लेकर 25 रुपए प्रति वर्गमीटर तक होंगी। ये दरें क्षेत्र और भूमि उपयोग के प्रकार — आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित उपयोग, सार्वजनिक, संस्थागत, चिकित्सा सुविधाएं और SEZ — के अनुसार अलग-अलग होंगी।
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