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रायपुर। CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने नवरात्रि से पहले व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख तक की ट्रांसपोर्टिंग में ई-वे बिल (E-Way Bill) से छूट दी है। पान मसाला, तंबाकू, कोयला और अन्य कुछ वस्तुएं 50 हजार की सीमा में शामिल हैं। अन्य सामान पर 1 लाख रुपए से अधिक ट्रांसपोर्टिंग पर ई-वे बिल लागू होगा। सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर व्यापारियों को यह राहत प्रदान की।
CG News: 50 हजार की सीमा में शामिल वस्तुएं
पान मसाला, तंबाकू, तंबाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स (Veneering Sheets), लेमिनेटेड शीट्स (Laminated Sheets), पार्टिकल बोर्ड (Particle Board), फाइबर बोर्ड (Fiber Board), प्लाईवुड (Plywood), आयरन एंड स्टील (Iron & Steel) और कोयला (Coal) जैसी वस्तुओं को 50 हजार रुपए की सीमा में रखा गया है।
CG News: 1 लाख तक के सामान पर छूट
इसके अलावा अन्य वस्तुओं की ट्रांसपोर्टिंग 1 लाख रुपए तक होने पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ट्रांसपोर्टिंग की राशि 1 लाख रुपए से अधिक होती है, तो ई-वे बिल अनिवार्य होगा।
CG News:छोटे व्यापारियों को होगा फायदा
सरकार के इस फैसले से छोटे व्यापारियों को ट्रांसपोर्टिंग और ई-वे बिल से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी। पान मसाला, कोयला और आयरन जैसी वस्तुएं सीमित श्रेणी में आने से व्यापारियों के लिए ट्रांसपोर्टिंग सरल हो जाएगी।
CG News: व्यापारियों की लंबे समय से थी मांग
बता दें कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (Chhattisgarh Chamber of Commerce and Industries) और कैट (CAIT) ने छोटे व्यापारियों के लिए इस छूट की मांग की थी। चेंबर के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने कहा कि सरकार का यह कदम छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देगा।

