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Mumbai Train Blast: 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, आरोपियों की रिहाई को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, इस दिन होगी सुनवाई

Mumbai Train Blast
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Mumbai Train Blast: मुंबई: साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब इस मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत 24 जुलाई को सुनवाई करेगी।

Mumbai Train Blast: सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया शामिल हैं, गुरुवार को इस याचिका पर विचार करेगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से मामले की त्वरित सुनवाई की अपील की थी। उन्होंने दलील दी कि इस प्रकरण में जल्द निर्णय लेना न्याय के हित में अत्यंत आवश्यक है।

Mumbai Train Blast: गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपने दावे साबित करने में असफल रहा। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Mumbai Train Blast: याद दिला दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सात बम धमाकों में 180 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। यह आतंकी हमला देश के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक था, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था।


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